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मध्यप्रदेश में तीन संतान होने पर गई शिक्षक की नौकरी, टीचर ने किया था टू चाइल्ड पॉलिसी का उल्लंघन

मध्यप्रदेश में तीन संतान होने पर गई शिक्षक की नौकरी, टीचर ने किया था टू चाइल्ड पॉलिसी का उल्लंघन

MP Newsसेवा समाप्ति आदेश साझा करने वाले स्कूल के प्रिंसिपल टीकम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आदेश के अनुसार26 जनवरी 2001 के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी के यहां तीसरा बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। शिक्षक पद पर गणेश प्रसाद शर्मा की नियुक्ति के बाद स्कूल शिक्षा विभाग को इस साल मार्च में दो बच्चों के नियम के उल्लंघन की शिकायत मिली थी।
मध्यप्रदेश में तीन संतान होने पर गई शिक्षक की नौकरी 

भिंड, एजेंसी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक शिक्षक को सरकार के दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करते हुए नौकरी हासिल करते समय अपने तीन बच्चों के बारे में जानकारी छिपाने के आरोप में सेवा से हटा दिया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा 2 अगस्त को जारी सेवा समाप्ति आदेश के अनुसार सीएम राइज स्कूल अमायन में शिक्षक पद पर गणेश प्रसाद शर्मा की नियुक्ति के बाद स्कूल शिक्षा विभाग को इस साल मार्च में दो बच्चों के नियम के उल्लंघन की शिकायत मिली थी।

सेवा समाप्ति आदेश साझा करने वाले स्कूल के प्रिंसिपल टीकम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आदेश के अनुसार, 26 जनवरी 2001 के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी के यहां तीसरा बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए।
शिक्षा विभाग ने की स्कूल सेवा समाप्त

उन्होंने बताया कि अपने तीसरे बच्चे के बारे में जानकारी छिपाने के आरोप में स्कूल शिक्षा विभाग ने शर्मा की सेवा समाप्त कर दी है। बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की जांच के दौरान शर्मा के खिलाफ शिकायत सही पाई गई।

इसमें कहा गया है कि शिक्षक ने सरकार को गलत जानकारी दी और अपने तीसरे बच्चे के बारे में जानकारी छिपाई। आदेश में डीईओ को शिक्षक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया।

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