Karnataka News: राज्य में शराब खरीदने और बेचने के लिए नहीं बदली आयु सीमा

 21 साल की उम्र अनिवार्य

कर्नाटक सरकार ने शराब खरीदने और बेचने के लिए तय आयु सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। बताया जा रहा है कि अब भी शराब खरीदने बेचने या पीने के लिए 21 वर्ष की आयु अनिवार्य है।

 कर्नाटक सरकार के पास एक याचिका पेश की गई थी जिसमें शराब खरीदने के लिए 21 वर्ष के निर्धारित आयु को कम करके 18 करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर विचार करने के बाद सरकार ने तय किया है कि वो अपने फैसले पर अमल रहेगा, शराब खरीदने के लिए निर्धारित आयु 21 वर्ष ही रहेगी।

कर्नाटक आबकारी विभाग ने निर्णय के लिए जनता, संघों और मीडिया द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला दिया है। पेश की गई प्रेस रिलीज में सरकार ने कहा कि कर्नाटक आबकारी अधिनियम, 1965 की धारा 36(1)(जी) 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। हालांकि, कर्नाटक उत्पाद शुल्क (लाइसेंस की सामान्य शर्तें) 1967 के नियम 10 (1) (ई) के अनुसार, 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री प्रतिबंधित है।

आयु को कम करने का मसौदा तैयार

अधिनियम और नियमों में आयु से संबंधित इस विरोधाभास को दूर करने के लिए, विभाग ने कहा, "प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, 9 जनवरी की मसौदा अधिसूचना को नियम में संशोधन करने के लिए प्रकाशित किया गया था, जिसमें 'इक्कीस साल' शब्दों की जगह 'अठारह साल' शब्द का इस्तेमाल किया गया था।"

Post a Comment

और नया पुराने