अगर आप भी 2000 रुपये का नोट बदलवाना चाहते हैं लेकिन अगर आपको नोट कटा-फटा है तो घबराइए मत। आप उस नोट को आसानी से बदलवा सकते हैं। आज हम आपको यही बता रहे हैं कि आप इन नोटों को कैसै और कहां बदलवा सकते हैं।
How much money will be returned in exchange of mutilated note of 2000 rupees
नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: 19 मई को आए भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले के बाद 2000 रुपये के नोट को बदलवाने या फिर उसे जमा करवाने के लिए लोग बैंकों में जा रहे हैं।
आपने अब तक 2000 रुपये के नोट को लेकर कई सारी जान ली होंगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास 2000 रुपये का कटा-फटा नोट है तो आपको उसका भुगतान किस हिसाब से किया जाएगा।
कहां बदले जाएंगे फटे नोट
आरबीआई के नोट रिफंड नियम के मुताबिक कटे-फटे नोट को आरबीआई के ऑफिस या फिर आरबीआई द्वारा नामित बैंकों में बदलवाया जा सकता है।
आरबीआई ने अपने नामित बैंकों को दिशा-निर्देश दिया है कि बैंकों को उनकी ब्रांच में एक स्पष्ट बोर्ड लगाना होगा कि यहां कटे-फटे नोट की बदली होती है। और अगर कोई ग्राहक नोट बदली करवाने जाता है तो बैंक उस ग्राहक को मना नहीं कर सकता।
कटे-फटे नोट के लिए क्या है नियम?
रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोटों के भुगतान को लेकर नियम बनाए हुए हैं। आरबीआई के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है।
इस आधार पर अगर आपका नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर का है तो आपको 2000 रुपये के कटे-फटे नोट के बदले पूरा पैसा यानी पूरे 2000 रुपये वापस मिलेगा। लेकिन अगर आपको नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर है तो आपको आधा पैसा, यानी सिर्फ 1000 रुपये मिलेंगे।
बैंक नहीं लेता एक्सचेंज फीस
यहां आपको बता दें कि नोट बदलने के लिए बैंक आपसे किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेता है। अगर कोई बैंक आपसे चार्ज मांग रहा है तो आप इसकी शिकायत आरबीआई को कर सकते हैं।
केवल इस आधार पर बैंक कर सकता है मना
सामान्य तौर पर अगर आपको नोट कटा-फटा है तो बैंक आसानी से बदल देगा, लेकिन अगर आपको नोट बुरी तरह से जला है या बेहद ही खराब स्थिति में है तो बैंक ऐसे नोटों को लेने से मना कर सकता है। इस स्थिति में आपको आरबीआई के ऑफिस में जाकर ही नोट को बदलवाना होगा।
How much money will be returned in exchange of mutilated note of 2000 rupees
नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: 19 मई को आए भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले के बाद 2000 रुपये के नोट को बदलवाने या फिर उसे जमा करवाने के लिए लोग बैंकों में जा रहे हैं।
आपने अब तक 2000 रुपये के नोट को लेकर कई सारी जान ली होंगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास 2000 रुपये का कटा-फटा नोट है तो आपको उसका भुगतान किस हिसाब से किया जाएगा।
कहां बदले जाएंगे फटे नोट
आरबीआई के नोट रिफंड नियम के मुताबिक कटे-फटे नोट को आरबीआई के ऑफिस या फिर आरबीआई द्वारा नामित बैंकों में बदलवाया जा सकता है।
आरबीआई ने अपने नामित बैंकों को दिशा-निर्देश दिया है कि बैंकों को उनकी ब्रांच में एक स्पष्ट बोर्ड लगाना होगा कि यहां कटे-फटे नोट की बदली होती है। और अगर कोई ग्राहक नोट बदली करवाने जाता है तो बैंक उस ग्राहक को मना नहीं कर सकता।
कटे-फटे नोट के लिए क्या है नियम?
रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोटों के भुगतान को लेकर नियम बनाए हुए हैं। आरबीआई के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है।
इस आधार पर अगर आपका नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर का है तो आपको 2000 रुपये के कटे-फटे नोट के बदले पूरा पैसा यानी पूरे 2000 रुपये वापस मिलेगा। लेकिन अगर आपको नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर है तो आपको आधा पैसा, यानी सिर्फ 1000 रुपये मिलेंगे।
बैंक नहीं लेता एक्सचेंज फीस
यहां आपको बता दें कि नोट बदलने के लिए बैंक आपसे किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेता है। अगर कोई बैंक आपसे चार्ज मांग रहा है तो आप इसकी शिकायत आरबीआई को कर सकते हैं।
केवल इस आधार पर बैंक कर सकता है मना
सामान्य तौर पर अगर आपको नोट कटा-फटा है तो बैंक आसानी से बदल देगा, लेकिन अगर आपको नोट बुरी तरह से जला है या बेहद ही खराब स्थिति में है तो बैंक ऐसे नोटों को लेने से मना कर सकता है। इस स्थिति में आपको आरबीआई के ऑफिस में जाकर ही नोट को बदलवाना होगा।